*कोरिया आबकारी की अवैध शराब पर लगातार कार्यवाही, एक आरोपी जेल भेजा गया*
कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने आबकारी विभाग को अवैध शराब पर लगातार कार्यवाही करने निर्देशित किया है. जिला आबकारी अधिकारी श्री रमेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में उड़नदस्ता सूचना मिलने पर त्वरित निराकरण कर रहा है.
सहायक आबकारी अधिकारी श्रीमती सपना सिन्हा को कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि सलका क्षेत्र में महुआ से शराब बनाकर बिक्री की का रही है, सूचक ने तुरंत छापा डालने कहा, इस पर कंट्रोल रूम में नव पदस्थ प्रशिक्षण हेतु उपस्थित आबकारी उप निरीक्षक अभिषेक कमल और आरक्षक एम आलम को साथ लेकर हेमंत और इंद्रकुमारी की टीम ने दबिश दी.
मौके पर सरोजनी पति सुगम बंसोर, उम्र 48 वर्ष को जरीकेन और बोतलों में 7 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा गया. आरोपिया 100 रु प्रति बोतल (650 मिली लीटर) की दर से बिक्री कर रही थी.
आरोपी को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34/ 2 के तहत आजमानतीय प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय बैकुंठपुर में प्रस्तुत किया गया.
माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा आरोपी को न्यायिक रिमांड पर 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है.
उल्लेखनीय है कि 5 लीटर से ज्यादा मात्रा में अवैध शराब बनाने, बिक्री करने पर 1 से 3 वर्ष की सजा और 25 हजार से 1 लाख रुपए तक अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है.

