मोटरसाइकिल से शराब बेचने निकले दो तस्कर गिरफ्तार, आबकारी की कार्रवाई में जेल भेजे गए
आनी गांव में दबिश देकर 8.34 लीटर शराब और मोटरसाइकिल जब्त, दोनों आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई
कोरिया। कलेक्टर रोक्तिमा यादव के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने मोटरसाइकिल से अवैध शराब बिक्री के लिए जा रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
जिला आबकारी अधिकारी रमेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में सहायक आबकारी अधिकारी सपना सिंह को सूचना मिली कि आनी गांव में मोटरसाइकिल के जरिए अवैध शराब बिक्री के लिए लाई जा रही है। सूचना मिलते ही आबकारी टीम ने मौके पर दबिश देकर सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (CG 16 CD 1640) को रोककर तलाशी ली।
तलाशी के दौरान झोले से 12 बोतल ट्रक बीयर और 8 पीएम व्हिस्की के 3 पाव सहित कुल 8.34 लीटर शराब बरामद की गई। अवैध परिवहन पाए जाने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया, जो गैर-जमानती अपराध है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश (30 वर्ष), निवासी रनई और मनोज (22 वर्ष), निवासी बंजी, चौकी बसदेई के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे अलग-अलग शराब दुकानों से शराब खरीदकर आनी गांव में बेचने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही आबकारी टीम ने उन्हें पकड़ लिया।
दोनों आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैकुंठपुर के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वहीं जब्त मोटरसाइकिल को राजसात करने की कार्रवाई के लिए आबकारी अधिनियम की धारा 47 के तहत प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।
इस कार्रवाई में आबकारी विभाग के आरक्षक किशन, बबुआ और हेमंत राजवाड़े की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

